आईफोन 15 के नाम पर मिला 'धोखा', फ्लिपकार्ट और एपल को उपभोक्ता को चुकाने होंगे पैसे
दतिया। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से महंगा सामान मंगवाना कई बार ग्राहकों के लिए सिरदर्द बन जाता है। हाल ही में दतिया जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने एक ऐसे ही मामले में फ्लिपकार्ट और एपल इंडिया को कड़ी फटकार लगाई है। आयोग ने एक उपभोक्ता को खराब आईफोन 15 बेचने और सेवा में कमी बरतने के मामले में कंपनी को रिफंड और हर्जाना देने का आदेश दिया है।
दतिया निवासी कौशल सेन ने 11 फरवरी 2024 को फ्लिपकार्ट के जरिए 64,147 रुपये में आईफोन 15 (128 जीबी) ऑर्डर किया था। डिलीवरी मिलने के बाद जैसे ही उन्होंने फोन को चालू करने की कोशिश की, उसमें बैटरी संबंधी खराबी और 'नॉन-जेनुइन' पार्ट का नोटिफिकेशन आने लगा। पीड़ित ने तुरंत इसकी शिकायत की, लेकिन सर्विस सेंटर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने कोई ठोस समाधान नहीं दिया। परेशान होकर उपभोक्ता ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
आयोग ने माना 'सेवा में कमी
सुनवाई के दौरान उपभोक्ता आयोग ने पाया कि कंपनी ने उपभोक्ता की समस्या को नजरअंदाज किया और उन्हें सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पर मजबूर किया। आयोग ने अपने फैसले में कहा कि फ्लिपकार्ट और एपल इंडिया द्वारा की गई यह कार्रवाई सेवा में कमी की श्रेणी में आती है।
आदेश की मुख्य बातें
आयोग ने फ्लिपकार्ट और एपल इंडिया को निर्देश दिए हैं कि वे:
* उपभोक्ता को फोन की कीमत (64,147 रुपये) का भुगतान करें (दस्तावेज के अनुसार, फोन वापस करने पर 10% कटौती के साथ रिफंड या अन्य शर्तों का पालन)।
* मानसिक कष्ट के लिए 1,500 रुपये का हर्जाना दें।
* प्रकरण के कानूनी व्यय के रूप में 1,500 रुपये अलग से अदा करें।
* यह पूरी प्रक्रिया आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।